क्रिप्टो टैक्सेशन पर नया फैसला: क्या अब 30% नहीं बल्कि 12.5% टैक्स देना होगा?
परिचय
भारत में क्रिप्टोकरेंसी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही, टैक्स से जुड़े नियम और कानूनी स्थिति को लेकर काफी उलझनें हैं। हाल ही में, इनकम टैक्स कोर्ट (ITAT) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने क्रिप्टो टैक्सेशन की चर्चा को और बढ़ा दिया है। यह लेख आपको इस फैसले और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताएगा।
क्रिप्टो टैक्सेशन
क्रिप्टो टैक्सेशन पर नया अपडेट: मामला क्या है?
2015 में रौनक प्रकाश जैन नामक व्यक्ति ने ₹5 लाख का बिटकॉइन खरीदा और 2020 में इसे ₹1 करोड़ में बेचा। जब उन्होंने अपनी Income Tax Return (ITR) फाइल की, तो उन्होंने इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 12.5% टैक्स के साथ क्लेम किया।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसे “Income from Other Sources” मानते हुए 30% टैक्स भरने को कहा।
कोर्ट का फैसला
रौनक जी ने ITAT में अपील की, और कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बिटकॉइन को एक प्रॉपर्टी के रूप में माना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसे 36 महीने से अधिक होल्ड करता है, तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आता है।
किसे होगा लाभ?
यदि आपने 1 अप्रैल 2022 से पहले क्रिप्टो में निवेश किया है और इसे तीन साल बाद बेचा है, तो आपको 12.5% टैक्स भरना होगा।
क्रिप्टो टैक्स: मौजूदा स्थितिक्रिप्टोकरेंसी में निवेश कितना सुरक्षित है? कितना है प्रॉफिट और क्या हैं रिस्क?
विवरण | पहले का नियम | अब का नियम |
---|---|---|
1 अप्रैल 2022 से पहले खरीदा गया | 30% टैक्स | 12.5% टैक्स |
1 अप्रैल 2022 के बाद खरीदा गया | 30% टैक्स | 30% टैक्स |
भारत में क्रिप्टो टैक्स के मौजूदा नियम
- 1% TDS: किसी भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर 1% TDS काटा जाएगा।
- Flat 30% Tax: 1 अप्रैल 2022 के बाद से किसी भी प्रकार की क्रिप्टो आय पर 30% टैक्स लागू होगा।
- लॉस क्लेम नहीं: क्रिप्टो निवेश पर हुए नुकसान को अन्य आय के साथ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता।
क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उन एसेट्स पर लगता है जो 36 महीने या उससे अधिक समय तक होल्ड किए गए हों। क्रिप्टोकरेंसी को भी अब इस कैटेगरी में शामिल किया गया है, लेकिन यह नियम सिर्फ 1 अप्रैल 2022 से पहले की खरीदारी पर लागू होगा।
क्रिप्टो टैक्स से जुड़े सवाल
FAQ
1. क्या भारत में क्रिप्टो पर टैक्स देना जरूरी है?
हां, भारत में क्रिप्टो से हुई आय पर टैक्स देना अनिवार्य है।
2. क्या मुझे 12.5% टैक्स का फायदा मिलेगा?
यह फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 से पहले निवेश किया और तीन साल बाद प्रॉफिट बुक किया।
3. क्या सभी क्रिप्टो एसेट्स पर यह नियम लागू होगा?
जी हां, यह नियम बिटकॉइन, इथेरियम समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी पर लागू होगा।
4. क्या 1 अप्रैल 2022 के बाद निवेश पर कोई राहत है?
फिलहाल, 1 अप्रैल 2022 के बाद निवेश पर 30% टैक्स लागू है।
5. क्या क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर कोई अन्य शुल्क है?
जी हां, 1% TDS हर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर काटा जाएगा।
Other Link:
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Income Tax Department Guidelines
निष्कर्ष
ITAT का यह फैसला क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक राहत की खबर है, लेकिन यह नियम सभी पर लागू नहीं होता। भारत में क्रिप्टोकरेंसी टैक्सेशन का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। निवेशकों को अपने टैक्स को लेकर सतर्क रहना चाहिए और हर निर्णय के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।
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